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मालेगांव बम धमाका: NIA की विशेष अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिया यह आदेश

फैसले के अनुसार मालेगांव धमाके की सुनवाई के चलते साध्वी को सप्ताह मे 1 बार अदालत मे हाजिर होना पडेगा.

Updated on: 03 Jun 2019, 02:12 PM

नई दिल्ली:

आज विशेष NIA अदालत ने भोपाल से बीजेपी सांसद और मालेगांव बम धमाके में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बड़ा फैसले सुनाया है. फैसले के अनुसार मालेगांव धमाके की सुनवाई के चलते साध्वी को सप्ताह मे 1 बार अदालत मे हाजिर होना पडेगा. दूसरी तरफ आज सुनवाई के लिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर कोर्ट नहीं पहुंची, उनके वकील ने एक याचिका दायर कर अदालत में मौजूद होने के लिए और समय मांगा था. 

क्या है मामला

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में पूछताछ के लिए मुंबई एटीएस की टीम 10-11 नवंबर 2008 की रात लगभग 12 बजे इंदौर में रहने वाले दिलीप पाटीदार को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई थी. दस दिनों तक परिवार दिलीप के संपर्क में था लेकिन इसके बाद उनका कहीं पता नहीं चला. परिजन एटीएस के अफसरों से भी मिले, तमाम जगाहों पर गुहार भी लगाई, लेकिन कहीं से न्याय नहीं मिला.

इसके बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई. कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने मामले की जांच कर एटीएस के पांच अधिकारियों पर प्रकरण भी दर्ज किया, लेकिन महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने प्रकरण चलाने की अनुमति नहीं दी और सीबीआई ने कोर्ट में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी. 11 साल के बाद भी कहीं से भी पाटीदार परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है...पत्नी, बेटा और भाई न्याय के लिए दर-दर की ठोंकर खा रहे हैं.