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सरकारी दफ्तरों में धू्म्रपान करना होगा मुश्किल, लगेगा 200 रुपए का जुर्माना

धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसकी पट्टिकाएं लगाई जाएं. जुर्माना वसूल करने हेतु रसीद छपवाकर सभी कार्यालयों में रखवाए जाएंगे.

Updated on: 18 Dec 2018, 02:58 PM

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी दफ्तरों में स्वच्छता अभियान  को कारगर बनाने के लिए खास फैसले लिए गए हैं. प्रत्येक सरकारी कार्यालय के कमरों में एक से दो डस्टबिन रखे जाएंगे और धूम्रपान करने वालों पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में संभाग स्तरीय अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालय में गंदगी न फैलाएं और कचरा निर्धारित स्थल पर ही डालें एवं कार्यालयों में धूम्रपान वर्जित करें. धूम्रपान करते पाए जाने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसकी पट्टिकाएं लगाई जाएं. जुर्माना वसूल करने हेतु रसीद छपवाकर सभी कार्यालयों में रखवाए जाएंगे.

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संभागीय आयुक्त शर्मा ने मेला सचिव को भी निर्देशित किया कि ग्वालियर व्यापार मेले में पान की दुकानें तो लगें लेकिन इन दुकानों पर बीड़ी, सिगरेट का विक्रय न हो, मेले में भी धूम्रपान वर्जित किया जाए. बैठक में नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा ने सभी संभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने कार्यालयों को स्वच्छ रखें, ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान शासकीय कार्यालयों के निरीक्षण के समय सभी कार्यालय स्वच्छ और कचरा रहित मिलें और सर्वेक्षण के दौरान ग्वालियर को अच्छे नंबर मिल सकें. उन्होंने कहा कि कार्यालयों में पॉलीथिन को भी पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाए. कार्यालयों के शौचालय भी साफ-सुथरे रहें और आम जनों के उपयोग हेतु भी रहें.

धूम्रपान करने वालों पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा