भोपाल में दुष्कर्मी और हत्यारोपी जेल गया, वकील नहीं करेंगे पैरवी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या करने के आरोपी विष्णु प्रसाद को मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार की अदालत में पेश किया गया.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या करने के आरोपी विष्णु प्रसाद को मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार की अदालत में पेश किया गया.

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Yogendra Mishra
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भोपाल में दुष्कर्मी और हत्यारोपी जेल गया, वकील नहीं करेंगे पैरवी

प्रतीकात्मक फोटो

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उसकी नृशंस हत्या करने के आरोपी विष्णु प्रसाद को मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. इस बीच भोपाल के अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि आरोपी की तरफ से पैरवी नहीं की जाएगी.

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लोक अभियोजन संचालनालय की जनसंपर्क अधिकारी सुधा विजय सिंह भदौरिया ने संवाददाताओं को बताया, "खंडवा से गिरफ्तार किए गए आरोपी विष्णु प्रसाद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. पुलिस की ओर से बुधवार को न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया जाएगा."

उन्होंने आगे बताया, "जिला अधिवक्ता संघ की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि कोई भी अधिवक्ता आरोपी की पैरवी नहीं करेगा."

ज्ञात हो कि कमला नगर थाना क्षेत्र की मंडवा बस्ती में आठ वर्षीय बालिका शनिवार रात अपने घर से सामान लेने बाहर निकली तो लौट कर नहीं आई. रविवार सुबह मासूम का शव नाले में मिला था. पुलिस की लापरवाही उजागर होने पर सात पुलिसकर्मियों को निलबित किया गया था. साथ ही आरोपी पर 20 हजार रुपये इनाम घोषित किए जाने के साथ उसकी तलाश के लिए 20 दल गठित किए गए थे. आरोपी को सोमवार सुबह खंडवा में गिरफ्तार किया गया था.

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोपी के खिलाफ जल्दी न्यायालय में चालान पेश किए जाने का भरोसा दिलाया था और कहा था कि आरोपी को 30 दिनों के अंदर सजा मिले, इसके प्रयास किए जाएंगे.

Source : IANS

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