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मध्य प्रदेश में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, आचार संहिता प्रभावी

पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव मतपत्रों के जरिये और जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के वास्ते चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा.

Updated on: 05 Dec 2021, 10:28 AM

highlights

  • छह जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को चुनाव
  • ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हुई

भोपाल:

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी. इसके लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में छह जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे. प्रदेश की सभी 52 जिलों की 859 जिला पंचायत सदस्यों, 313 जनपदों की 6,727 जनपद पंचायत सदस्यों, 22,581 ग्राम पंचायतों के 22,581 सरपंचों एवं 3,62,754 पंचों के लिए चुनाव इन तीन चरणों में होगा. इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा. चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी. 

उन्होंने कहा कि पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव मतपत्रों के जरिये और जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के वास्ते चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा. सिंह ने बताया कि समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा. उन्होंने कहा कि इस मतदान में 71,398 मतदान केंद्रों पर कुल 3,92,51,811 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे.

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी. जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईवीएम से मतगणना प्रथम चरण के लिये 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये एक फरवरी और तृतीय चरण के लिये 20 फरवरी 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी. चुनाव की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी. आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे. यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे.