इंदौर में सरकारी अमले पर पथराव करने के मामले में 4 पर रासुका

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगी सरकारी अमले की टीम पर इंदौर की टाट पट्टी बाखल में पथराव करने वालों में से चार लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है.

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगी सरकारी अमले की टीम पर इंदौर की टाट पट्टी बाखल में पथराव करने वालों में से चार लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है.

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Kuldeep Singh
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इंदौर में सरकारी अमले पर पथराव करने के मामले में 4 पर रासुका( Photo Credit : फाइल फोटो)

कोरोना वायरस के सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है. ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में लगी सरकारी अमले की टीम पर इंदौर की टाट पट्टी बाखल में पथराव करने वालों में से चार लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है. ज्ञात हो कि उसी के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है.

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने गुरुवार की रात को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा तीन की उपधारा दो के तहत चार व्यक्तियों पर रासुका की कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजे जाने के आदेश जारी किए हैं. जिला दंडाधिकारी इंदौर ने गिरफ्तार किए गए इन दोषियों को केंद्रीय जेल रीवा में रखे जाने के आदेश दिए हैं.

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पथराव की घटना में शामिल मोहम्मद मुस्तफा, पिता हाजी मोहम्मद इस्माइल, उम्र 28 साल, मोहम्मद गुलरेज, पिता हाजी अब्दुल गनी, उम्र 32 साल, सोयब उर्फ सोभी, पिता मोहम्मद मुख्तियार , उम्र 36 साल और मज्जू उर्फ मजीद, पिता अब्दुल गफूर, उम्र 48 साल पर रासुका की कार्रवाई की गई है. पुलिस उप महानिरीक्षक हरी नारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि पथराव करने वालों की वीडियो फुटेज से पहचान की जा रही है. चार पर रासुका की कार्रवाई की गई है और अन्य की पहचान की जा रही है.

Source : IANS

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