NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत, अब भोपाल से लड़ सकेंगी चुनाव

एनआईए (NIA) कोर्ट से बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत मिली है.

एनआईए (NIA) कोर्ट से बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत मिली है.

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Deepak Pandey
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NIA कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत, अब भोपाल से लड़ सकेंगी चुनाव

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

एनआईए (NIA) कोर्ट से बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत मिली है. अब वह भोपाल से दिग्विजय के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं. साध्वी का नाम 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट में आया था. उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही विपक्षी दल साध्वी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं. इसी बीच मालेगांव बम ब्लास्ट के एक पीड़ित के पिता ने साध्वी के चुनाव लड़ने पर सवाल उठाए हैं.

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एनआईए कोर्ट ने आज साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों पर फैसला लेना चुनाव आयोग का काम है. किसी को चुनाव लड़ने नहीं रोक सकते हैं. बता दें कि पीड़ित के परिजन ने एनआईए कोर्ट में कहा है कि साध्वी ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत ली थी, ऐसे में जब उनका स्वास्थ्य खराब है तो वह चुनाव कैसे लड़ सकती हैं. भाजपा ने बुधवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में उतारा है.

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बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जहां इसे धर्मयुद्ध करार दे रही हैं, वहीं विरोधी प्रज्ञा के खिलाफ मालेगांव ब्लास्ट को लेकर हमलावर रुख अख्तियार कर चुके हैं. नेशनल कान्फ्रेन्स के नेता उमर अब्दुल्ला ने तो प्रज्ञा की जमानत रद्द कर उन्हे जेल भेजने तक की मांग कर डाली है.

Source : News Nation Bureau

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