MP और छत्तीसगढ़ में नहीं लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट, ये है कारण

रविवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब बड़ा जुर्माना भरना होगा. 1 सितंबरसे देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है.

रविवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब बड़ा जुर्माना भरना होगा. 1 सितंबरसे देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है.

author-image
Yogendra Mishra
New Update
MP और छत्तीसगढ़ में नहीं लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट, ये है कारण

प्रतीकात्मक फोटो।

रविवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब बड़ा जुर्माना भरना होगा. 1 सितंबरसे देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने इसे लागू करने का मन नहीं बनाया है. नए एक्ट के तहत छोटी-छोटी लापरवाहियों में बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा.

Advertisment

यह भी पढ़ें- मध्य प्रदेश सरकार को अब तक का सबसे बड़ा झटका, केंद्र सरकार ने रोकी 6 हजार 500 करोड़ की राशि 

जुर्माने के अलावा कई मामलों में जेल का प्रावधान भी रखा गया है. साथ ही अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके अभिभावक को सजा हो सकती है. कानून मंत्री ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने जुर्माने की राशि कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है. प्रदेश में अभी नॉटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें- दिग्विजय का विवादित बयान, 'ISI से पैसा ले रही है बीजेपी और बजरंगदल', देखें VIDEO

उन्होंने कहा कि नए नियम को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है. मैं बताना चाहूंगा कि नया नियम मध्य प्रदेश में अभी नहीं लागू होगा. लेकिन इसे लेकर कन्फ्यूजन जरूर पैदा होगी क्योंकि प्रमुख सचिव गृह मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं.

यह भी पढ़ें- Exclusive: दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक्शन लेगा बजरंग दल, कोर्ट जाकर दर्ज कराएगा मुकदमा

मध्य प्रदेश वासियों को ट्रैफिक पुलिस के पकड़े जाने पर बनाये गए नए कानून के मुताबिक तय की गई राशि नहीं चुकानी पड़ेगी. कानून मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने अत्यधिक राशि बढ़ाई है, जो आम आदमी नहीं दे सकता.

यह भी पढ़ें- शिवराज का दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा- पाकिस्तान की भाषा बोल रहे कांग्रेसी नेता 

इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अभी तक प्रदेश सरकार के पास इस विषय में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और अगर आता भी है तो विचार किया जाएगा. लेकिन अभी मध्य प्रदेश के लोगों को नए नियमों के मुताबिक पैसा नहीं देना पड़ेगा. छत्तीसगढ़ में भी नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ में भी पुराना कानून चलता रहेगा.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

hindi news madhya-pradesh-news Motor Vehicle Act
      
Advertisment