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एमपी सरकार का मास्क के लिए 'रोको-टोको' अभियान, लगेगा जुर्माना

मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वाजनिक स्थलों पर मास्क के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है. अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए 'रोको -टोको' कार्यक्रम चलाया जाएगा.

Updated on: 13 Jul 2020, 12:59 PM

भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वाजनिक स्थलों पर मास्क के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है. अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए 'रोको -टोको' कार्यक्रम चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधित से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेगी.

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में बेहतर कार्य कर रहीं स्वयंसेवी संस्थानों का चयन करेंगे. चयन करते समय संस्थान में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्थान की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को ध्यान में रखा जाएगा.

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तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर ऐसे सार्वजनिक स्थलों, जहां पुलिस द्वारा चौकियां लगाई जाती हैं, का चयन करेंगे. इन स्थलों पर चयनित संस्थानों को मास्क के प्रचार -प्रसार के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा. इन स्थलों से मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे.

बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में 28,701 कोरोनावायरस मामलों और 500 मौतों की एक-दिवसीय भयावह वृद्धि दर्ज हुई है. सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए. आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक 5,53,470 रोगी ठीक हुए हैं, जिनकी संख्या देश में मौजूद 3,01,609 सक्रिय मामलों से लगभग दोगुनी है.