मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दी
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
भोपाल:
मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसकी जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि नए विधेयक के तहत किसी पर धर्म परिवर्तन के मामले में एक से 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बात इस विधेयक को अब विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है.
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कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद न्यूज नेशन से खास बातचीत में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, 'लव जिहाद विरोधी विधेयक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. अब 1968 का धर्म परिवर्तन कानून खत्म होगा. पूरे देश में सबसे कठोर कानून मध्य प्रदेश में होगा.एक साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान. इसके अलावा 25 हजार रुपये से 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा.'
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मध्य प्रदेश सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ इस विधेयक को 'धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020' नाम दिया है. नरोत्तम मिश्रा ने बताया, 'शादी शून्य घोषित की जाएगी. शादी शून्य होने के बाद बीबी बच्चों को सम्प्पति का हिस्सा दिया जाएगा.' उन्होंने यह भी बताया कि इस कानून के तहत ऐसे मामलों की जांच टीआई रैंक से ऊपर के अधिकारी करेंगे. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मौलवी, पुजारी और पीछे काम करने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
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