IND vs ENG: यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड में लगाया तूफानी शतक, सिर्फ इतनी गेंदों में किया कमाल
International Yoga Day 2025: मोटापा कम करने के लिए अपनाएं ये योगासन, कंट्रोल में रहेगा वजन
चार साल से नगर निकाय चुनाव ठप, शहरों को कर दिया बदहाल: संजय सेठ
केंद्र सरकार सहकारी बीमा कंपनी और दो लाख नई पीएसीएस स्थापित करेगी : केंद्रीय मंत्री अमित शाह
जब सुशांत की मौत को लेकर दिबाकर बनर्जी के बयान से फैंस हुए थे नाराज, हुआ था खूब विवाद
भारत-जापान साझा संबंध : प्रोफेसर सी राज कुमार 24 जून को जापान की संसद को करेंगे संबोधित
देश को विकसित बनाने के लिए बिहार का विकसित होना जरूरी : चिराग पासवान
देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 'डिजिटल भुगतान पुरस्कार' दिया
IND vs ENG: शुभमन गिल ने इंग्लैंड में की बैजबॉल वाले अंदाज में बैटिंग, सिर्फ इतनी गेंदों में बना दिया अर्धशतक

एमपी मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020

आज मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा.

आज मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा.

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
एमपी धर्म स्वातंत्र्य  विधेयक 2020 मंत्रिमंडल में किया जाएगा पेश

एमपी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 मंत्रिमंडल में किया जाएगा पेश( Photo Credit : (फोटो-ANI))

आज मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा. इस विधेयक के तहत धर्म परिवर्तन कराने वाले दोषियों को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ेगा. इसके बाद इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र में भी पास होने के लिए रखा जा सकता है. बता दें कि 28 दिसंबर से विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र शुरू होने जा रहा है. 

Advertisment

बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कहा था कि अब प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा,  ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्म कार्रवाई की जाएगी. प्रस्तावित बिल में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, तो पीड़ित के माता-पिता या सगे संबंधी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. ऐसी शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी. ऐसे मामले में अपराध गैर जमानती होगा.

ये भी पढ़ें: AMU छात्रों को 'मंत्र' के साथ PM मोदी ने विरोधियों को घेरा, पढ़ें पूरा भाषण

गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला-फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के 'एकमात्र उद्देश्य' से शादी के खिलाफ एक अधिक कठोर कानून लागू हो गया है, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. इसे एक साल से अधिक समय पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया था. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 साल तक की कैद और अधिकतम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. 

बता दें कि बीजेपी शासित कई अन्य राज्य इस तरह के कानूनों पर विचार कर रहे हैं और पार्टी नेताओं का कहना है कि इसका उद्देश्य 'लव जिहाद' से मुकाबला करना है. इस विधेयक को पिछले साल 30 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित किया गया था और राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त हुई थी.

Source : News Nation Bureau

मध्य प्रदेश एमपी-उपचुनाव-2020 MP Dharma Swatantrya Religious Freeedom Bill 2020 madhya-pradesh MPCabinet Swatantrya Religious Freedom Bill 2020 Religious Freedom Bill 2020
      
Advertisment