MP Bypolls: विवादित बयान पर कमलनाथ को SC से मिली राहत, EC के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधान सभा की 28 सीटों के लिये हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधान सभा की 28 सीटों के लिये हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी.

author-image
Vineeta Mandal
एडिट
New Update
Kamal Nath

कमलनाथ को SC से मिली राहत( Photo Credit : (फाइल फोटो))

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधान सभा की 28 सीटों के लिये हो रहे उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गयी है क्योंकि इन सीटों के लिये चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है.

Advertisment

और पढ़ें: MP Bypolls: चुनावी बयानबाजी के बीच नेताओं के बिगड़े बोल पर EC हुआ सख्त, इन पर हुई कार्रवाई

पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर रोक लगा रहे हैं.’’ शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी. चुनाव में स्टार प्रचारकों का खर्च राजनीतिक दल वहन करता है जबकि दूसरे प्रचारकों का खर्च प्रत्याशी को वहन करना होता है.

एमपी के पूर्व मुख्मयंत्री ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग का आदेश निरस्त करने के साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया है कि संविधान में प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव को ध्यान में रखते हुये स्टार प्रचारकों या प्रचारकों द्वारा चुनाव के दौरान दिये जाने वाले भाषणों के बारे में उचित दिशा निर्देश बनाये जायें. 

Source : Bhasha

मध्य प्रदेश Supreme Court एमपी-उपचुनाव-2020 MP Bypolls election commission चुनाव आयोग madhya-pradesh सुप्रीम कोर्ट Kamalnath कमलनाथ
Advertisment