मध्यप्रदेश में दिव्यांग युवती से शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए

पहल के अनुसार यदि कोई अन्य राज्य का युवक मध्य प्रदेश की किसी दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उस जोड़े को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

पहल के अनुसार यदि कोई अन्य राज्य का युवक मध्य प्रदेश की किसी दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उस जोड़े को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.

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yogesh bhadauriya
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प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News State)

मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई और मानवता को बढ़ावा देने वाली पहल की शुरुआत की है. पहल के अनुसार यदि कोई अन्य राज्य का युवक मध्य प्रदेश की किसी दिव्यांग युवती से विवाह करता है तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उस जोड़े को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी. वैसे तो यह संशोधन पिछले साल हुआ है, लेकिन हाल ही में कलेक्टरों ने इसमें मार्गदर्शन मांगा है. इसे लेकर सामाजिक न्याय विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने निर्देश जारी किए हैं. दूसरे राज्य का दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति मप्र की दिव्यांग युवती से शादी करता है तो मप्र सरकार नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत उसे नकद राशि देकर प्रोत्साहित करती है.

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इस योजना में 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता होने पर ही पात्रता होती है. नए संशोधन के तहत दूसरे राज्य के सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदेश की दिव्यांग युवती से शादी की जाती है तो सरकार दो लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देगी. जबकि प्रदेश की दिव्यांग युवती की शादी राज्य के बाहर के दिव्यांग युवक से होती है तो ऐसे जोड़े को एक लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

Source : News State

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