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CM Shivraj Singh Chauhan( Photo Credit : News State)
केंद्र से जारी सूची के बाद भले ही खरगोन जिला ओरेंज जोन में आ गया है लेकिन यहां रेड जोन के तहत नियम कायदे लागू होंगे. वहीं धारा 144 का प्रभाव खत्म कर लॉकडाउन 17 मई तक केंद्र के आदेश अनुसार रहने का भी फरमान है. यह आदेश कलेक्टर द्वारा संकट प्रबन्धन समिति की बैठक में लिए निर्णय अनुसार लिए हैं. इस समिति में सांसद गजेंद्र पटेल, विधायक रवि जोशी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे.
कलेक्टर गोपाल डाड ने बताया कि खरगोन ओरेंज जोन में है. बावजूद रेड जोन के नियमों के अनुसार खरगोन में बंदिशें रहेंगीं. 14 कन्टेनमेंट ऐरिया हैं जो यथावत रहेंगे और कन्टेनमेंट एरिया से अन्य जगह आवागमन प्रतिबंध रहेगा. धारा 144 का प्रभाव खत्म कर दिया गया है लेकिन इसी के तहत लॉकडाउन 17 मई तक खरगोन जिले भर में प्रभावी रहेगा.
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बता दे कि खरगोन जिले की नगर पालिका एवम नगर पंचायत इलाकों के साथ गोगावां-शाहपुरा में कर्फ़्यू लागू था. कलेक्टर ने स्पष्ट करते हुए बताया कि शराब दुकाने बन्द रहेंगीं. वहीं खाद, बीज और जरूरी सेवाओं में रियायत दी जाएगी. तेज गर्मी के चलते जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान की होम डिलिवरी करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. वहीं शासकीय कार्यालय सीमित कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश भी दिए हैं.
Source : News Nation Bureau