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प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News state)
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे प्रदेशों से आ रहे लोगों को होम क्वोरंटाइन किया जा रहा है, मगर कई लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे हैं. इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वोरंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रूपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. राज्य में बड़ी संख्या में प्रदेश के बाहर से प्रवासी मजदूरों सहित अनेक लोगों की अपने घरों में वापसी हो रही है. इन लोगों को जहां सरकारी संस्थाओं की इमारतों में क्वोरंटाइन किया जा रहा है वहीं कई को उनके घर पर ही क्वोरंटाइन में रखा जा रहा है. उसके बाद भी यह बात सामने आई है कि कई लोग होम क्वोरंटाइन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे है. इससे संक्रमण के फैलाने की आशंका बनी हुई है.
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राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त फैज अहमद किदवई ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों को होम क्वोरंटाइन किया गया है उनसे सहमति (अंडर टेकिंग) ली जाए. इसके बाद भी जो लोग होम क्वोरंटाइन का उल्लंघन करते हैं उन पर पहली बार दो हजार रूपये का अर्थदंड लगाया जाए. इसके बाद दोबारा भी उल्लंघन करते हैं तो उसे तत्काल क्वोरंटाइन सेंटर भेजा जाए.
Source : News Nation Bureau
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