एमपी: 'बीफ' बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को NSA के तहत जेल भेजा गया
मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन ने यहां कथित तौर पर गोवंश का मांस बेचने वाले 39 साल के एक व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाते हुए उसे जेल भिजवा दिया है.
इंदौर:
मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन ने यहां कथित तौर पर गोवंश का मांस बेचने वाले 39 साल के एक व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाते हुए उसे जेल भिजवा दिया है. पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) महेशचंद्र जैन ने सोमवार को बताया कि प्रशासन ने गोवंश का मांस बेचने के आरोपी जावेद (39) के खिलाफ रविवार को एनएसए का आदेश जारी किया. यह आदेश पुलिस की पेश रिपोर्ट पर जारी किया गया.
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उन्होंने बताया कि जावेद को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर शहर के केंद्रीय जेल भेज दिया गया है. रावजी बाजार पुलिस थाने की उप निरीक्षक सीमा धाकड़ ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शनिवार को शहर के साउथ तोड़ा क्षेत्र में गोश्त की एक दुकान से कथित तौर पर गोवंश का मांस बड़ी मात्रा में जब्त किया गया था. जावेद पर आरोप है कि वह इस दुकान के जरिये बकरे के गोश्त की आड़ में गोवंश का गोश्त बेच रहा था.
उन्होंने बताया कि पुलिस यह पता लगाने के लिये मामले की विस्तृत जांच कर रही है कि आरोपी के पास गोवंश का मांस कैसे आया था और वह इसे किन लोगों को बेच रहा था? उप निरीक्षक ने बताया कि इंदौर और पड़ोसी शहर उज्जैन के दो अन्य मामलों में जावेद के खिलाफ मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत पहले भी प्राथमिकियां दर्ज की जा चुकी हैं. ये मामले फिलहाल अदालतों में विचाराधीन हैं.
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