लोक अदालत में मिलेगी संपत्ति कर के अधिभार पर 100 फीसदी छूट
मध्य प्रदेश में आगामी समय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर अधिभार सहित अन्य अधिभारों पर छूट दी जाएगी. संपत्ति कर में 100 फीसदी अधिभार में छूट मिलेगी.
भोपाल:
मध्य प्रदेश में आगामी समय में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर अधिभार सहित अन्य अधिभारों पर छूट दी जाएगी. संपत्ति कर में 100 फीसदी अधिभार में छूट मिलेगी. आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि आगामी 11 जुलाई, 12 सितम्बर और 12 दिसम्बर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है.
इन लोक अदालतों में निराकृत होने वाले सम्पत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार व जल कर के सरचार्ज के प्रकरणों में छूट दी जाएगी. यह छूट उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहां लोक अदालत के दिन निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावशील होगी. लोक अदालत में सम्पत्ति कर के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी.
बताया गया है कि सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार 50 हजार रुपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जिन प्रकरणों में अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रुपये तक है, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक है, उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी.
इसी तरह जल उपभोक्ता प्रभार व जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी. कर और अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी.
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