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मध्य प्रदेश HC का बड़ा फैसला- चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटेंगी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है. HC ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी.

Updated on: 03 Mar 2022, 04:26 PM

नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में चौराहों पर लगी मूर्तियों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है. HC ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद चौराहों पर लगी सभी मूर्तियां हटाई जाएंगी. हाईकोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को भोपाल के टीटी नगर चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि मूर्तियों से ट्रैफिक प्रभावित होता है. कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

जबलपुर के रहने वाले सोशल वर्कर ग्रीष्म जैन की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी. टीटी नगर में नानके पेट्रोल पंप के सामने चौक पर पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई है. याचिका में कहा गया था कि ये प्रतिमा 18 जनवरी 2013 के बाद लगाई गई है. तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में चौक और सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति या प्रतिमा लगाने पर रोक लगा दी थी.

जस्टिस शील नागू की कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सख्त फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार और भोपाल नगर निगम को जमकर फटकारा है. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि एमपी में 18 जनवरी 2013 के बाद सड़क, चौक, सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई मूर्तियां हटाई जाएं.