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मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक धोखाधड़ी पर सख्त, जारी किया निर्देश

मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये सतत जागरूकता अभियान संचालित किया जाए.

Updated on: 17 Nov 2020, 12:15 PM

भोपाल:

मध्य प्रदेश सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, कंपनियों द्वारा आम लोगों के साथ की जाने वाली धोखाधड़ी के मामलों में सख्त रवैया अपनाने वाली है. गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों एवं अनिगमित निकाय के संबंध में 39वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सोमवार को हुई. इस बैठक में बताया गया कि धनवृद्धि का लालच देकर चिटफंड और अन्य अनिगमित कम्पनियां आम लोगों से धन एकत्रित करती हैं. जब तक लोगों को यह आभास होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब तक ये कम्पनियां गायब हो चुकी होती हैं. बैंकों और शासन के द्वारा इस बात पर सतत लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसी संस्थाओं से सावधान रहें.

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मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि लोगों को आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये सतत जागरूकता अभियान संचालित किया जाए. बैठक में बताया गया कि अनाधिकृत एवं अवैध तरीकों से धन इकट्ठा करने वाली 164 कंपनियों व संस्थानों आदि के विरूद्ध भारतीय रिजर्व बैंक को 1,318 शिकायतें प्राप्त हुईं. शिकायतों को जांच कर कार्यवाही करने के लिए सेबी, सीआईडी, जिला कलेक्टर तथा अन्य जांच एजेंसियों को भेजा गया है.