मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है. अब कमलनाथ सरकार (Kamalnath Government) ने प्याज की जमाखोरी पर चाबुक चलाते हुए आदेश जारी कर दिया है कि परेशान जनता को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को सरकार ने व्यापारियों को प्याज का सीमित भंडारण करने के आदेश जारी किए हैं.
दरअसल सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत को काबू करने और जनता को प्याज की लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए 'मध्यप्रदेश प्याज व्यापारी (स्टॉक सीमा तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश 2019' जारी किया है. इस आदेश के तहत अब अगले डेढ़ महीने तक प्याज के थोक व्यापारी और कमीशन एजेंट ज्यादा से ज्यादा 500 क्विंटल तक प्याज का ही स्टॉक में रख सकेंगे.
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इसके साथ ही विक्रेताओं को आदेश दिए गए हैं कि वो प्याज के स्टॉक की क्या स्थिति है इसका बोर्ड भी लगाएं. व्यापारियों से अपील की गई है कि यदि उनके पास प्याज का स्टॉक है तो वो उसे बेचने से मना नहीं करें क्योंकि इससे काला बाजारी को बढ़ावा मिलेगा.
यही नहीं मध्य प्रदेश सरकार ने प्याज व्यापारियों और विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं. निर्देशों में कहा गया है कि उनके पास मौजूद प्याज के स्टॉक का रजिस्टर हर वक्त मेंटेन रखेंगे क्योंकि सरकारी अधिकारी कभी भी उनसे प्याज के स्टॉक की जानकारी लेने जा सकते हैं.
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बता दें कि सरकार के इस आदेश का पालन थोक ही नहीं फुटकर व्यापारियों को भी करना होगा. फुटकर व्यापारियों के लिए अधिकतम 100 क्विंटल प्याज का स्टॉक रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं. सरकार के मुताबिक यह आदेश 30 नवम्बर 2019 तक लागू रहेगा.
HIGHLIGHTS
- MP में प्याज की कीमतों को लेकर कमलनाथ सरकार सख्त.
- बुधवार को सरकार ने व्यापारियों को प्याज का सीमित भंडारण करने के आदेश जारी किए हैं.
- फुटकर व्यापारियों के लिए अधिकतम 100 क्विंटल प्याज का स्टॉक रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं.