मध्यप्रदेश पुलिस के एडीजी आर.के. मिश्रा के पिता को बंसल अस्पताल द्वारा डेथ सर्टिफ़िकेट देने के बाद मानव अधिकार आयोग द्वारा उनकी मृत्यु के सम्बंध में जांच के लिए सीएमएचओ समेत चिकित्सकीय दल बनाया था. जिसके खिलाफ एडीजी मिश्रा ने उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मानव अधिकार द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले को व्यक्ति के निजी अधिकार का हनन मानते हुए याचिका स्वीकार कर ली है.
Source : News Nation Bureau