भोपाल की एक स्थानीय अदालत ने जेल प्रहरियों की भर्ती में गड़बड़ी करने के लिए दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश जेल विभाग के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) राजेन्द्र चतुर्वेदी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. जिला अभियोजन कार्यालय भोपाल के मीडिया सेल प्रभारी योगेश तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पाण्डे ने चतुर्वेदी को भादंवि की धारा 420, 201 एवं धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) पी.सी. कानून 1988 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में दोषी पाया. उन्हें पांच साल की सजा सुनायी गयी एवं 8.75 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया.
Source : News Nation Bureau