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छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले राशनकार्डों में निर्धारित खाद्यान्न की संशोधित पात्रता के अनुसार अगस्त महीने से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. अधिसूचना के अनुसार अगस्त में प्राथमिकता वाले परिवारों के एक सदस्य वाले राशन कार्ड पर 10 किलो खाद्यान्न, दो सदस्य वाले राशनकार्ड पर 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले राशनकार्ड पर 35 किलो और पांच से अधिक सदस्य वाले राशनकार्ड पर 7 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न का वितरण एक रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर किया जाएगा.
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Source : News Nation Bureau
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Breaking Hindi News 13 july 2019
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