कर्जमाफी के बाद भी किसानों को इसका लाभ न दिलाने से रोकने और आर्थिक अनियमितता के मामले सामने आने के बाद पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ ने राजनांदगांव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के संचालक मंडल को भंग करने का नोटिस भेजा है. संचालक मंडल को 31 जुलाई तक जवाब देना होगा. इस दौरान संचालक मंडल कोई भी फैसले नहीं ले पाएगा. सभी तरह के बैंक के फैसले कलेक्टर की अनुमति के बाद ही लिए जाएंगे. पंजीयक ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 53 की उपधारा (10) के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए ये आदेश जारी किया है.
Source : News Nation Bureau