मध्य प्रदेश : बीएमएचआरसी को राज्य स्तरीय कोविड-19 उपचार संस्थान बनाया गया

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने सोमवार रात को एक आदेश जारी कर बताया है कि नोवल कोरोनावायरस बीमारी को राज्य में मध्य प्रदेश 'पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949' की धारा 51 के तहत संक्रामक रोग घोषित किया गया है.

स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने सोमवार रात को एक आदेश जारी कर बताया है कि नोवल कोरोनावायरस बीमारी को राज्य में मध्य प्रदेश 'पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949' की धारा 51 के तहत संक्रामक रोग घोषित किया गया है.

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yogesh bhadauriya
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COVID-19

प्रतीकात्मक तस्वीर( Photo Credit : News State)

मध्य प्रदेश में कोरोनावायरस के पीड़ितों के बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए राजधानी के भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर(बीएमएचआरसी) को राज्य स्तरीय कोविड-19 उपचार संस्थान बनाया गया है. स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने सोमवार रात को एक आदेश जारी कर बताया है कि नोवल कोरोनावायरस बीमारी को राज्य में मध्य प्रदेश 'पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949' की धारा 51 के तहत संक्रामक रोग घोषित किया गया है.

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इसी आदेश में कहा गया है कि, बीएमएचआरसी एक सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य संस्थान है. इस संस्थान को राज्य स्तरीय कोविड-19 उपचार संस्थान चिह्न्ति किया जाता है . इस अस्पताल में सिर्फ कोविड-19 के मरीजों का उपचार किया जाएगा.

बीएमएचआरसी को भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार के लिए बनाया गया है. इसे अब कोविड-19 के मरीजों के लिए चिह्न्ति किया गया है.

Source : IANS

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