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मध्य प्रदेश में 'लव जिहाद' पर लगेगी लगाम! धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मिली मंजूरी

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के लिए उनके पास भी भेज दिया गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा.

Updated on: 29 Dec 2020, 12:37 PM

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भी लव जिहाद अध्यादेश को पास कर दिया है. मंगलवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की मीटिंग में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी मिल गई. धर्म स्वातंत्र्य के तहत दोषी पाए जाने वाले को 5 साल की जेल और 25 हजार रुपये का हर्जाना भी भुगतना होगा.

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कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के लिए उनके पास भी भेज दिया गया है. राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. हालांकि, राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 महीने के भीतर विधानसभा में भी पास कराना होगा. बता दें कि शिवराज सरकार धर्म स्वातंत्र्य बिल को विधानसभा सत्र में ही पास करने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया गया था. लिहाजा, शिवराज सरकार इसे अध्यादेश के रूप में ले आई.

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धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश के मुताबिक मध्य प्रदेश में लालच, धमकी, उत्पीड़न, शादी या किसी अन्य साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कराने या धर्म परिवर्तन का प्रयास करने या फिर इसके लिए साजिश रचने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.