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मध्य प्रदेश में 17 मई तक नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें, CM शिवराज ने कही ये बात

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का समय एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब लॉकडाउन 17 मई तक हो गया है. साथ ही जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर लॉकडाउन (Lockdown) में छूट दी है. इसी छूट में शराब की दुकानें खोलने का भी निर्देश दिया गया था.

Updated on: 03 May 2020, 10:15 PM

भोपाल:

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का समय एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब लॉकडाउन 17 मई तक हो गया है. साथ ही जिलों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटकर लॉकडाउन में छूट दी है. इसी छूट में शराब की दुकानें खोलने का भी निर्देश दिया गया था. जिस पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से फैसला लिया गया. साथ ही यह भी तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें लॉकडाउन खत्म होने यानी 17 मई तक नहीं खुलेंगी.

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वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सिनेमाघरों के लिए भी एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत प्रदेश में सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को 17 मई तक बंद रखा जाएगा. आपको बता दें कि एमपी में कुल 9 जिले रेड जोन में शामिल हैं. वहीं 19 जिले औरेंज जोन में शामिल हैं. 24 जिले ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में शामिल है.

ग्रीन जोन में रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी जिले हैं.

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ऑरेंज जोन में खरगोन, रायसेन होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, आलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना जिले हैं.

रेड जोन में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्व निमाड़ (खंडवा), देवास, ग्वालियर जिले शामिल हैं.