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जानें अनलॉक 1.0 में कैसा होगा मध्यप्रदेश, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

उन्होंने इस दौरान कोरोना योद्धाओं का आभार जताते हुए कहा कि उनके वजह से आज प्रदेश में कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिली.

Updated on: 01 Jun 2020, 11:51 AM

Bhopal:

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ हमें नई राह बताई और उनके नेतृत्व के कारण हमने कोरोना पर काफी हद तक जीत पा ली है. उन्होंने इस दौरान कोरोना योद्धाओं का आभार जताते हुए कहा कि उनके वजह से आज प्रदेश में कोरोना को ठीक ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिली.

सीएम शिवराज ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने के साथ दो गज की दूरी का पालन करने को कहा. उन्होंने कहा कि कोरोना को पूरी तरह से भगाने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और बार-बार हाथ धोना जैसी चीजों का सख्ती से पालन करना होगा.

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इस दौरान उन्होंने अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन की जानकारी दी. ऐसे में एक नजर डालते हैं कि अनलॉक 1.0 में किन चीजों की छूट होगी और किन चीजों पर जारी रहेगा प्रतिबंध.

कंटेनमेंट एरिया

ज्यादा प्रभावित मोहल्ला/कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे. 
इन जगहों पर 30 जून, 2020 तक लॉकडाउन लागू रहेगा. 
कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल जरूरी कामों की अनुमति दी जाएगी. 
कंटेनमेंट क्षेत्रों के अलावा दूसरे क्षेत्र सामान्य रहेंगे. 


रात में कर्फ्यू

रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. 
इस दौरान बहुत जरूरी कामों को छोड़कर लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. 
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून, 2020 से काम शुरू हो जाएंगे.
कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून 2020 से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल शुरू हो जाएंगे.

शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन

अभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं. 
12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे. 
इसके बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि को खोलने को लेकर फैसला सभी लोगों के साथ बातचीत कर जुलाई में लिया जाएगा. 

सभी क्षेत्रों में पूर्णत: प्रतिबंधित गतिविधियां

राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि बंद रहेंगे.
सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य बंद रहेंगे.
बड़ी सभाएं पर प्रतिबंध रहेगा. 
इन्हें दोबारा से शुरू करने का फैसला बाद में लिया जाएगा.  

व्यक्तियों और वस्तुओं का आवागमन

राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं होगी. ऐसे में पास चेकिंग की व्यवस्था खत्म की जा रही है. 
राज्य में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा. इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. 
इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन को लेकर बसें संचालित करने की अनुमति होगी. 
राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं. 

बाजारों का खुलना

इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं. 
भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं. 
देवास, खंडवा नगर निगम और धार और नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं, लेकिन स्टैंड अलोन दुकानें और मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीं. 
प्रदेश में इनके अलावा बाकी शेष दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. 


कार्यस्थलों  के लिए दिशा-निर्देश

सभी शासकीय और प्राइवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे. 
स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा. 
थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान सभी प्रवेश और निकास द्वारों और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा. 
फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा. कार्यस्थलों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी हो.
 शिफ्ट्स के बीच पर्याप्त अंतराल हो और कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग हो.


ये सावधानियां अनिवार्य होंगी

सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों में और परिवहन के दौरान, फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 
6 फीट (2 गज़) की दूरी बनाए रखनी होगी. 
सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी. 
सार्वजनिक सभाएं- बड़ी सार्वजनिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी. 
विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं. 
अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं. 
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा. 
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है.
अति जोखिम वाले व्यक्तियों का संरक्षण
65 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य कारण को छोड़कर, घर पर रहना होगा.