कांग्रेस के दिग्गज नेता नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां और बहन पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट पर भी 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है. न्यायमूर्ति संजय यादव एवं ज्ञान मूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने शासकीय जमीन को खुर्द-बुर्द करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर जवाब पेश करने में देरी को लेकर यह जुर्माना लगाया है.
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दरअसल, सीपी सिंह नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाए गए कि ग्वालियर के महल गांव में चेतकपुरी के सामने जलभराव की जगह पर सरकारी जमीन को खुर्द बुर्द कर बहुमंजिला भवन गया. इसी जगह पर अब एक मैरिज गार्डन और बहुमंजिला इमारत बन गई है.
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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां और बहन के अलावा कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट से जवाब मांगा था. लेकिन अब जवाब पेश करने में देरी करने पर न्यायमूर्ति संजय यादव एवं ज्ञान मूर्ति विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने चारों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है.
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