इंदौर प्रशासन ने कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते लगाए गए कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए एक नोटिफिकशन जारी किया है. दरअसल प्रशासन ने शहर में अस्थाई जेल का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है. जो कोई भी कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करेगा तो ये माना जाएगा कि वह कोरोना संक्रमण से शहर को बचाने के उपायों का विरोध कर रहा है. उसे धारा 107, 116 और 151 में गिरफ़्तार कर तब तक के लिए जेल भेजा जाएगा जब तक कर्फ्यू आदेश लागू रहेगा.
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इंदौर में कलेक्टर ने आदेश दिया है कि टोटल लॉक डाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वालों को सीधे जेल भेजा जाए. कर्फ्यू में बाहर निकलने को सीधे कोरोना संक्रमण से शहर को बचाने के उपायों का विरोध माना जाएगा. इसी के साथ कोरोना वायरस (corona) की स्थिति का सारा रिकॉर्ड एक जगह रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष एप (app) अरण्य लॉन्च किया है. इसमें कोरोना संदिग्धों की पूरी जानकारी रहेगी.संक्रमितों के घरों की लोकेशन के साथ ही उनकी कब कब क्या जांच की गई, कौन सी दवा दी गई, ये सब जानकारी रहेगी. अस्पतालों की जानकारी देने के लिए एक कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है.
Source : News State