हनीट्रैप केस: हाईकोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश को दिया झटका, तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज

मध्यप्रदेश के हाई-प्रोफाइल हनीट्रैप मामले (Honeytrap Cases) में कोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश कोरी (Omprakash Kori) की जमानत अर्जी तीसरी बार खारिज कर दी है. फिलहाल इस मामले के सभी आरोपी जेल में हैं.

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Kuldeep Singh
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हनीट्रैप केस: हाईकोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश को दिया झटका, तीसरी बार जमानत अर्जी खारिज

हनीट्रैप केस: हाईकोर्ट ने आरोपी ओमप्रकाश जमानत अर्जी की खारिज( Photo Credit : प्रतीकात्मक फोटो)

मध्य प्रदेश के चर्चित हनी ट्रैप मामले में इंदौर (Indore) के पलासिया थाने में दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरती, श्वेता, बरखा और मोनिका के साथ ओमप्रकाश कोरी (Omprakash Kori) को गिरफ्तार किया था. इस मामले में ओमप्रकाश इकलौते पुरुष आरोपी हैं. इसे श्वेत का ड्राइवर बताया जा रहा है. इस मामले के सभी आरोपी जेल में बंद हैं. आरोपी ओमप्रकाश की ओर से कोर्ट में सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष दो बार जमानत अर्जी दाखिल की जा चुकी है, लेकिन दोनों बार उसे इसका फायदा नहीं मिल सका. अब एक बार और उसकी जमानत याचिका खारिज की गई है.

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एसआईटी ने पेश की थी चार्जशीट
इस मामले में कुछ दिनों पहले ही एसआईटी ने चार्जशीट पेश की थी. इसके बाद ड्राइवर ओमप्रकाश की ओर से एक बार और जमानत अर्जी दाखिल की गई. वकील का कहना था कि ओमप्रकाश केवल एक महिला आरोपी का ड्राइवर है. वकील का यह भी कहना था कि ओमप्रकाश गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है. उसके जेल में रहने से परिवार के सामने भरण पोषण की परेशानी आ गई है. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में आरोपी ओमप्रकाश की जमानत अर्जी फिर खारिज कर दी.

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मामले से मचा था सियासी घमासान
इससे पहले इस मामले से मध्यप्रदेश की सियासत में घमासान मच गया था. इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की गई. इस मामले में मध्य प्रदेश के एक स्थानीय अखबार ने इस मामले में नेताओं को मॉडल के बीच के संवाद को प्रकाशित किया था. इस मामले के बाद पूरे प्रदेश में सियासी बवाल मच गया.

Source : News Nation Bureau

Honeytrap case Indore madhya-pradesh
      
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