हनी ट्रैप मामले की पांचों आरोपी युवतियों को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया. इन पांचों को मंगलवार को इंदौर जिला अदालत में पेश किया गया था. इस मामले में पुलिस अब तक कोई विशेष सबूत नहीं पेश कर पायी है. मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप केस में आरोपी युवतियों की रिमांड मंगलवार को खत्म हो रही थी. उससे पहले SIT की टीम और इंदौर पुलिस ने इन युवतियों को अदालत में पेश किया. जहां सुनवाई के बाद उन्हें 14 अक्टूबर तक उन्हें न्यायिक हिरात में जेल में भेज दिया है. इस मामले में इंदौर पुलिस अब 14 अक्टूबर को सभी आरोपियों को अदालत में पेश करेगी.
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पुलिस इस मामले में अन्य धाराओं को भी जोड़ सकती है. जिसके बाद वह आरोपियों को रिमांड पर लेने की अपील अदालत से कर सकती है. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अकरम शेख ने बताया कि सभी आरोपियों से हक दस्तावेज और साक्ष्य जब्त किए जा चुके हैं. लिहाजा उनकी पुलिस अभिरक्षा की आवश्यक्ता नहीं है. जज मनीष भट्ट ने सुनवाई के बाद आरोपियों को 14 अक्टूबर तक जेल में भेज दिया. 14 तारीख को मामले में फिर सुनवाई होगी.
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आपको बता दें कि हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने सबसे पहले इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर की शिकायत पर इस गिरोह की सरगना और उसके एक सहयोगी को पकड़ा. इनसे मिली जानकारी के आधआर पर गिरोह के तीन अन्य सदस्यों को भोपाल से हिरासत में लिया गया.
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आरोपियों से हुई पूछताछ में एक के बाद एक राज खुलते गए और नेताओं IAS-IPS अफसरों, पूर्व मंत्री, मंत्री, पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री के बेटे के तार इस गिरोह से जुड़ते चले गए. ये रैकेट वरिष्ठ अधिकारियों और अफसरों को अपने जाल में फंसाकर उनकी अश्लील वीडियो क्लिप बनाता था. बाद में वह ब्लैकमेल करके उनसे करोड़ों रुपये वसूलते थे.
HIGHLIGHTS
- आज खत्म होने वाली थी रिमांड
- रिमांड खत्म होने से पहले ही कोर्ट ने बढ़ाई
- धाराओं को भी बढ़ाया जा सकता है
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो