आरिफ मसूद की याचिका पर एमपी सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर मंगलवार को प्रदेश सरकार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
जबलपुर:
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल में प्रदर्शन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर मंगलवार को प्रदेश सरकार एवं शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक मसूद ने याचिका दायर कर अदालत से आग्रह किया था कि भोपाल में 29 अक्टूबर को प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में भादंवि (IPC) की धारा 153-ए के तहत भोपाल शहर के तलैया थाने में दर्ज किए गए मामले को निरस्त किया जाए.
और पढ़ें: वोट न देने पर परिवार से मारपीट, मंत्री के रिश्तेदारों पर लगा आरोप
मसूद के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल की खंडपीठ ने मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले डॉ दीपक रघुवंशी के साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
गौरतलब है कि फ्रांस में जारी कार्टून विवाद के आलोक में भोपाल के इक़बाल मैदान में 29 अक्टूबर को मसूद के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया था. धर्म संस्कृति समिति भोपाल से जुड़े रघुवंशी की शिकायत पर विधायक और छह अन्य लोगों के खिलाफ भादंवि की धारा 153 ए के तहत भोपाल शहर के तलैया थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्हें उच्च न्यायालय से शुक्रवार को अग्रिम जमानत मिल गई थी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
400 साल पहले 2 फीट की थी मूर्ति, अब हो गई है 12 फीट ऊंची, जानें भूफोड़ हनुमान जी की रहस्यमयी कहानी
-
Aaj Ka Panchang 24 April 2024: क्या है 24 अप्रैल 2024 का पंचांग, जानें शुभ-अशुभ मुहूर्त और राहु काल का समय
-
Vastu Tips For Study: वास्तु शास्त्र के अनुसार बच्चों की पढ़ाई के लिए ये दिशा है बेस्ट
-
Power of Sanatan Dharma: सनातन धर्म की शक्ति क्या है? जानें इसका इतिहास और महत्व