मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की शर्तों में बड़ा बदलाव किया है. इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए राज्य सरकार के जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था. उसमें कई शर्तें थी, अब सिर्फ एक शर्त होगी, आठ लाख रुपये की वार्षिक आय. बाकी सभी शर्तों को खत्म किया जा रहा है.
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ज्ञात हो कि गरीब सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण के लाभ के लिए कई शर्तें तय की गई थी. इनमें कृषि भूमि और आवास संबंधी भूमि को लेकर कुछ बाध्यताएं थीं. अब भूमि और मकान संबंधी बाध्यता को खत्म किया जा रहा है.
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- केन्द्र सरकार के सवर्ण आरक्षण की ये थी शर्तें
- सालाना आय 8 लाख से कम होनी चाहिए
- कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए
- घर 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में होना चाहिए
- निगम में आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए
- निगम से बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए
Source : News State