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एमपी में किसानों ने नए कृषि कानून के तहत हुई फसल खरीद का भुगतान मांगा

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में राइस मिल द्वारा किसानों की धान की फसल खरीदे जाने के बाद अभी तक भुगतान न होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के आधार पर मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Updated on: 14 Dec 2020, 09:51 AM

भोपाल:

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में राइस मिल द्वारा किसानों की धान की फसल खरीदे जाने के बाद अभी तक भुगतान न होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों के आधार पर मिल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है. बताया गया है कि बालाघाट जिले के लांजी के कृषकों से ग्राम घोटी स्थित पलक राइस मिल द्वारा धान की फसल क्रय कर अभी तक क्रय राशि का भुगतान नहीं करने पर किसानों ने लांजी के अनुविभागीय दंडाधिकारी से शिकायत की और कृषकों ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत कार्रवाई करने का आवेदन किया.

एसडीएम द्वारा इस अधिनियम की धारा आठ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस प्रकरण में संज्ञान लिया गया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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बालाघाट के जिलाधिकारी दीपक आर्य ने बताया कि अभी तक किसानों धनराज, भारत बाहे, कृष्ण पांचे, कोमेश्वर बाहे, जितेंद्र दांदरे, लवकुश यादव और युवराज दांदरे को पलक राइस मिल के प्रोपराइटर अतुल आसटकर द्वारा खरीदे गए धान के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया, जबकि इन्होंने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया था. कृषकों ने पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत की थी.

किसानों को न्याय दिलाने के लिए नए कृषि कानूनों के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है. कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 की धारा आठ के तहत सुलह बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जिसमें तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, कृषक और राइस मिल के प्रतिनिधि शामिल होंगे. सुलह बोर्ड के माध्यम से मामले का निराकरण किया जाएगा.