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बूथ केप्चरिंग करने वालों पर कसा शिकंजा, अब वसूला जाएगा पुर्नमतदान का खर्च

मध्यप्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में बूथ केप्चरिंग करने वालों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है. भिंड जिले में बूथ कैप्चरिंग करने के चार आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है.

Updated on: 29 Jun 2022, 05:00 PM

highlights

  • 25 जून को हुए मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग की वारदात आई थी सामने 
  • बूथ केप्चरिंग के बाद आयोग ने चुनाव रद्द कर 27 को कराया था पुनर्मतदान
  • आरोपियों को भेजा गया दोबारा चुनाव कराने पर आए खर्च की भरपाई का नोटिस

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मध्यप्रदेश में हुए पंचायत चुनावों में बूथ केप्चरिंग करने वालों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है. भिंड जिले में बूथ कैप्चरिंग करने के चार आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है. इन आरोपियों से पुर्नमतदान के लिए निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के द्वारा खर्च की गई राशि की मांग की गई है. गौरतलब है कि भिंड के लहार जिले में 25 जून को हुए मतदान के दिन बूथ केप्चरिंग की वारदात सामने आई थी. इसके कारण 27 जून को फिर से मतदान कराना पड़ा था. इस मामले में अब आरोपियों में से धर्मेन्द्र सिंह, राजू सिंह, सौरभ चौहान और अजय सिंह को नोटिस जारी कर खर्जे की भरपाई के लिए कहा गया है. 

हर आरोपी को भेजा गया 5 लाख 2 हजार रुपए भुगतान करने का नोटिस
हर आरोपी से 5 लाख 2 हजार की राशि पुनर्मतदान कराने में किए गए खर्च के रूप में मांगी गई है. पुर्नमतदान के खर्च में चुनाव ड्यूटी पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के दो दिन का वेतन, भोजन, चाय, नाश्ता, टेंट, बिजली, डीजल, कूलर, पेयजल, पंखे और वीडियोग्राफी का खर्च मांगा गया है.

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राशि जमा नहीं करने पर घर होगा ध्वस्त
इस नोटिस में यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि तत्काल यह राशि जमा नहीं करवाई गई तो उनके घर को ध्वस्त कर इस राशि की वसूली की जाएगी. नोटिस में आरोपियों के घर को भी अवैध निर्मित बताया जा रहा है. बूथ केप्चरिंग करने वालों के खिलाफ पुर्नमतदान के खर्च वसूलने का मामला पहली बार सामने आया है. वहीं, प्रशासन का कहना है कि यह नोटिस सरकार के नियम के अंतर्गत ही दिया गया है.