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भाजपा नेता इमरती देवी ( Photo Credit : ANI)
निर्वाचन आयोग (ईसी) ने मध्यप्रदेश में उपचुनाव लड़ रहीं भाजपा नेता इमरती देवी को अनाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ‘पागल’ बताने और उनके परिवार की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मंगलवार को नोटिस जारी किया. इमरती देवी को नोटिस का जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है. ऐसा नहीं होने पर निर्वाचन आयोग आगे की कार्रवाई का फैसला करेगा.
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की इमरती देवी के खिलाफ ‘आइटम’ टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उन्हें आचार संहिता की अवधि के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की सोमवार को सलाह दी थी. मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री इमरती देवी ने सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं लिया.
Election Commission of India has issued notice to BJP leader Imarti Devi for violation of model code of conduct. ECI asks her to respond to the notice in 48 hours.
(file pic) pic.twitter.com/EmhPPZyn5A— ANI (@ANI) October 27, 2020
आयोग ने नेता की पहचान से मना करते हुए कहा कि उसे नहीं पता इमरती देवी किनका हवाला दे रही थीं. निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले उन्हें नोटिस का जवाब देने दीजिए. हमारे पास वीडियो का विवरण है. मध्यप्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के लिए तीन नवंबर को उप चुनाव होना हैं वीडियो के विवरण के मुताबिक इमरती देवी ने कहा कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जाने के बाद वह ‘पागल’ हो गए हैं.
इमरती देवी ने यह भी कहा था कि ‘उसकी मां और बहन बंगाल की ‘आइटम’ होंगी तो हमें ये पता थोड़े है.’ नोटिस में कहा गया कि उनके बयान को आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है. आयोग ने एक प्रावधान का भी संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले किसी बयान,कृत्य से परहेज करेंगे.
Source : News Nation Bureau