Advertisment

अब मध्य प्रदेश में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो संवैधानिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं.

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
अब मध्य प्रदेश में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

फाइल फोटो

Advertisment

राज्य सरकार ने वचन-पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के वचन को पूरा किया है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज इस संबंध में समस्त विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश जारी किये गये हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो संवैधानिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं.

यह भी पढ़ें- MP: अमित शाह और BJP विधायक को जान से मारने की धमकी मिली

निर्देश जारी होने के दिनांक से इस साल प्रारंभ हो रहे शिक्षा सत्र से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये यह आरक्षण प्रभावशील होगा. जिन शिक्षण संस्थाओं में इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, वहां आरक्षण अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा. आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन लोगों को मिलेगा, जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी. इस सीमा में वेतन, कृषि, व्यवसाय आदि सभी स्रोतों की आय शामिल होगी. शासकीय नौकरियों के लिये भी यह आदेश जारी दिनांक से सीधी भर्ती की रिक्तियों पर प्रभावशील होगा.

यह भी पढ़ें- भोपाल-इंदौर 6 लेन हाईवे अब होगा आदर्श राजमार्ग, पढ़ें पूरी खबर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक भूमि हो. भूमि की सीमा में खसरे में 3 साल से अंकित लगातार ऊसर, बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि शामिल नहीं होगी. वे व्यक्ति भी आरक्षण से लाभांवित नहीं हो सकेंगे जिनके पास 1200 वर्गफीट से अधिक आकार का आवासीय मकान/फ्लेट नगर निगम सीमा में है. इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट और नगर परिषद् क्षेत्र में 1800 वर्गफीट से ज्यादा आकार के आवासीय मकान/फ्लेट का स्वामित्व वाले व्यक्ति भी आरक्षण का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे. आय एवं सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा.

यह वीडियो देखें- 

Madhya Pradesh 10 percent reservation Savarn Aarakshan madhya-pradesh 10 percent reservation savarn aarakshan bill
Advertisment
Advertisment
Advertisment