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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल ( विधान महेश्वरी) द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दायर याचिका पर दर्ज किया गया है. बताया गया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा चार जुलाई 2014 को विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध मीडिया के सामने यह आरोप लगाए थे कि शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है.
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