Digvijay Singh के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल ( विधान महेश्वरी) द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दायर याचिका पर दर्ज किया गया है. बताया गया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा चार जुलाई 2014 को विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध मीडिया के सामने यह आरोप लगाए थे कि शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है.

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IANS
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Digvijay Singh

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए भोपाल ( विधान महेश्वरी) द्वारा धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. यह प्रकरण भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दायर याचिका पर दर्ज किया गया है. बताया गया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा चार जुलाई 2014 को विष्णु दत्त शर्मा के विरुद्ध मीडिया के सामने यह आरोप लगाए थे कि शर्मा जो एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है.

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दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप पर शर्मा द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के समक्ष मानहानि का मुकदमा दायर कर वांछित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.न्यायालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिग्विजय सिंह द्वारा प्रथम ²ष्टया धारा 500 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया है, इस पर समन जारी करने के निर्देष दिए है. प्रकरण में आगामी 11 जनवरी 2023 नियत को होगी.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

Defamation Case MP News Digvijay Singh
      
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