रेप के दोषी को कोर्ट ने 41 दिनों के अंदर सजा सुना दी है. अदालत ने शुक्रवार को दोषी को 25 साल की कैद की सजा सुनाई है. वहीं 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोषी युवक छात्रा के गांव का निवासी है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई. इसकी वजह से पीड़िता को जल्द न्याय मिला. पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के अनुसार, घटना 6 अप्रैल की है. चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 साल की किशोरी अन्य बच्चों के साथ महुआ बीन रही थी. किशोरी सातवीं कक्षा की छात्रा है. इस बीच उसके गांव का निवासी शारदा (35) ने छात्रा को पकड़ लिया. इसके बाद उसका रेप किया. छात्रा ने इसके बारे में अपने माता पिता को बताया.
आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी
परिजनों ने थाने में आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने इस मामले में धारा 65(2)BNS 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. सात अप्रैल को पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया.
11 अप्रैल को अदालत में आरोप पत्र दाखिल
इस मामले की तेजी से जांच हुई है. इसके साथ सबूत जुटाए गए. 11 अप्रैल को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. 15 अप्रैल को अदालत ने इस पर संज्ञान लिया. इसके बाद सुनवाई शुरू हुई. अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट) रेनू मिश्रा की ओर से शुक्रवार को आरोपी शारदा को दोषी ठहराया गया. उसे 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. वहीं 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रभारी निरीक्षक दुर्गविजय सिंह, विवेचक विनय विक्रम सिंह, वर्तमान प्रभारी निरीक्षक श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार ने खास तत्परता दिखाई है.