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बीच सड़क तहसीलदार को पीटने वाले बीजेपी विधायक की सदस्यता खत्म, 2 साल के लिए जेल भी पहुंचे

स्थानीय अदालत द्वारा दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से शनिवार को यह कार्रवाई की है.

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Dalchand Kumar
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बीच सड़क तहसीलदार को पीटने वाले बीजेपी विधायक की सदस्यता खत्म, 2 साल के लिए जेल भी पहुंचे

बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी( Photo Credit : फाइल फोटो)

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रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है. स्थानीय अदालत द्वारा दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से शनिवार को यह कार्रवाई की है. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने मीडिया को इसकी जानकारी दी. 

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जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पवई के विधायक प्रहलाद लोधी की विधायकी शून्य कर दी गई है, तो इस पर प्रजापति ने कहा, 'जी हां, उनके खिलाफ विशेष अदालत का निर्णय आया है, जिसमें उन्हें दो साल की सजा हुई है. उच्चतम न्यायालय का नियम है. उस नियम के अनुसार जैसे ही (किसी निर्वाचित जन प्रतिनिधि को) सजा मिलती है, तत्काल उसी क्षण उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है.' प्रजापति ने बताया, 'इस संबंध में सत्यापित प्रति आज हमारे सामने आई है जिसके द्वारा निर्देश जारी हो चुके हैं और तत्संबंधी जानकारी राजपत्र में छपने के लिए चुनाव आयुक्त को सूचित कर दिया गया है कि (मध्य प्रदेश) विधानसभा में एक पद रिक्त हो गया है.'

इसी के साथ मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 108 से घट कर 107 रह गई है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 115 है, जो अपने दम पर अकेले बहुमत के 116 के जादुई आंकड़े से अब भी एक कम है. कांग्रेस बसपा के दो, सपा के एक और चार निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर सरकार चला रही है. यदि पवई सीट पर उपचुनाव होता है और कांग्रेस इसे जीत लेती है तो कांग्रेस बहुमत के 116 के जादुई आंकड़े पर पहुंचकर अपने दम पर अकेले बहुमत हासिल करने में सफल हो जाएगी.

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मालूम हो कि गुरुवार को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे भोपाल के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को रेत खनन के खिलाफ वर्ष 2014 कार्रवाई करने वाले तहसीलदार आर के वर्मा को बीच सड़क पर रोककर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की जेल और 3,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत से सजा सुनाये जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रहलाद लोधी को एक महीने की मोहलत मिली है.

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाना अंर्तगत रेत से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया था. वापस लौटते समय ग्राम मडवा के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी. पुलिस ने इस मामले में प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

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मध्यप्रदेश की झाबुआ विधानसभा सीट के लिए हुए पिछले महीने हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के उम्मीदवार भानू भूरिया को 27,804 मतों से हरा दिया था. इसी के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपनी इस परंपरागत सीट को मुख्य विपक्षी दल भाजपा से छीन लिया था और अपने सदस्यों की संख्या 114 से बढ़ाकर 115 कर दी थी.

यह वीडियो देखेंः 

Pawai madhya-pradesh Panna BJP MLA Prahlad Lodhi
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