भोपाल: होम क्वारंटीन को लेकर सख्ती, घर पर कोरोना संक्रमित व्यक्ति के नहीं मिलने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होम क्वारंटीन को लेकर शहर के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं. इस निर्देश के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई के साथ 5000 का जुर्माना का प्रावधान भी है.
highlights
- भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होम क्वारंटीन को लेकर शहर के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं
- होम क्वारंटीन व्यक्तियों को शासन के निर्देश के अनुसार मेडिकल किट उपलब्ध कराई जायेगी
- नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई और 5000 का जुर्माना
भोपाल:
देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है. कोरोना से अस्पतालों में मरीजों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ना बेड्स मिल रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन. ऐसे में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए अब होम क्वारंटीन होने वाले लोगों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीम को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. एसडीएम अपने-अपने संभाग में कर्मचारियों की टीम के साथ होम क्वारंटीन होने वाले व्यक्तियों के घर पर औचक निरीक्षण करेंगे. यदि इस निरीक्षण के दौरान वह व्यक्ति घर से बाहर पाया गया तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने होम क्वारंटीन को लेकर शहर के सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं. इस निर्देश के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कड़ी कारवाई के साथ 5000 का जुर्माना का प्रावधान भी है.
मेडिकल किट कराई जाएगी उपलब्धि
होम क्वारंटीन व्यक्तियों को शासन के निर्देश के अनुसार मेडिकल किट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है.साथ ही ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि वह घर पर ही जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें.
कोरोना से थम नहीं रहा मौत का सिलसिला
भोपाल में रविवार यानी 2 मई को 114 मौत हुईं. सभी शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया. भदभदा विश्राम घाट में 70 और सुभाषनगर विश्राम घाट में 33 शवों को अंतिम संस्कार किया गया. जबकि झदा कब्रिस्तान में 11 शवों को दफनाया गया. हालांकि सरकारी आंकड़ों में 12 की मौत बताई गई है. शनिवार 1 मई को 127 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ था.
मध्य प्रदेश के पास ऑक्सीजन टैंकर की कमी
मध्य प्रदेश के पास ऑक्सीजन टैंकर की कमी है और अभी 86 टैंकर हैं. जबकि जरूरत 96 टैंकर की है. 10 टैंकर की व्यवस्था में प्रशासन जुटा हुआ है. बता दें कि केंद्र से आवंटित कोटे में 50 से 60 टन ऑक्सीजन टैंकरों की कमी वजह से नहीं आ पा रही.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
April Panchak Date 2024: अप्रैल में कब से कब तक लगेगा पंचक, जानें क्या करें क्या ना करें
-
Ramadan 2024: क्यों नहीं निकलते हैं कुछ लोग रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में मस्जिद से बाहर, जानें
-
Surya Grahan 2024: क्या भारत में दिखेगा सूर्य ग्रहण, जानें कब लगेगा अगला ग्रहण
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए