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नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के आरोपी प्यारे मियां का होगा DNA टेस्ट

मध्यप्रदेश की राजधानी में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने और पार्टियों में नाचने-गाने के लिए भेजने के आरोपी मीडिया जगत से जुड़े प्यारे मियां को का डीएनए टेस्ट (DNA) होगा.

Updated on: 28 Jul 2020, 03:28 PM

नई दिल्ली:

मध्यप्रदेश की राजधानी में नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने और पार्टियों में नाचने-गाने के लिए भेजने के आरोपी मीडिया जगत से जुड़े प्यारे मियां को का डीएनए टेस्ट (DNA) होगा.आरोपी फिर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है.इस रिमांड अवधि में STI आरोपी से शाहपुरा थाने में दर्ज रेप के मामले के बाद अब कोहेफिजा में दर्ज यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी.

थाना शाहपुरा में दर्ज केस में लिए गए पुलिस रिमांड की अवधि समाप्‍त होने पर बहुचर्चित नाबालिगों के यौन शौषण के  मामले के मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां को अदालत में पेश किया गया. जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि थाना कोहेफिजा द्वारा अपने थाने में दर्ज अपराध के मामले में मुख्‍य आरोपी प्‍यारे मियां का एक अगस्‍त यानि पांच दिन का  पुलिस रिमांड मांगा गया था. जिस पर कोर्ट ने उसकी तीन दिन यानि 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड दी.

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बता दें कि नाबालिग बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला आरोपी पत्रकार प्यारे मियां की एक और हैवानियत सामने आई थी. बताया जा रहा है कि है पत्रकार प्यारे रेप के बाद गर्भवती हुई लड़कियों का अबॉर्शन करा देता था. इसके लिए आरोपी ने पुराने शहर में स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम को चुन रखा था. वह खुद को बच्चियों का पिता बताता था. यह खुलासा चाइल्ड लाइन और पुलिस की पूछताछ में खुद प्यारे मियां ने किया है. आरोपी खुद को डॉक्टरों के सामने बच्चियों का अब्बा बताता था

गौरतलब कि भोपाल में चार नाबालिग सहित पांच लड़कियों से कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोपी 68 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार प्यारे मियां उर्फ अब्बा को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गिरफ्तार किये जाने के बाद उसे भोपाल लाया गया था. लड़कियों के साथ बलात्कार करने के आरोप में शहर के थाना शाहपुरा में IPC की धारा 376, 376 (2 एन), 365 (ए), 120-बी एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत 12 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था.