Saurabh Sharma Surrender: मध्य प्रदेश में चल रहे धनकुबेर सौरभ शर्मा मामले में ताजा अपडेट सामने आया है. आरोपी ने खुद भोपाल जिला न्यायालय में नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया है. जज के सामने पेश होकर वकील के जरिए उसने सरेंडर का आवेदन दिया है. जिस वक्त सौरभ अदालत में पहुंचा उस वक्त ईडी का कोई जांच अधिकारी मौजूद नहीं था. कोर्ट ने जांच एजेंसी से सौरभ शर्मा मामले की केस डायरी मांगी है. इसके बाद कल ईडी के जांच अधिकारी केस डायरी लेकर अदालत में अरबपति सौरभ उपस्थित होंगे.
बताया जा रहा है कि कल अदालत में सरेंडर के बाद सौरभ शर्मा को जांच अधिकारियों को रिमांड पर भी सौंपा जा सकता है. गौरतलब, है कि सौरभ की तलाश में एयरपोर्ट्स पर लुक आउट नोटिस जारी किया गया था. हैरान कर देने वाली बात है कि कई टीमों के दुबई तक सौरभ की तलाश करने के बावजूद आज कोर्ट में सरेंडर करने कैसे पहुंच गया.
कोर्ट में मची खलबली
दरअसल, सोमवार को दोपहर 2 बजे मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई थी कि सौरभ शर्मा ने भोपाल की जिला अदालत में सरेंडर कर दिया है. इसके बाद भोपाल जिला कोर्ट में खलबली मच गई. खबरें आने लगी थीं कि सौरभ ने अपनी जान का खतरा बताकर सुरक्षा मांगी थी और कोर्ट में सरेंडर का आवेदन किया. सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने मीडिया को बताया कि सोमवार को भोपाल जिला कोर्ट में सौरभ को दोपहर एक बजे सरेंडर करवाया है. हालांकि लोकायुक्त के डीजी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया.
बता दें कि सौरभ शर्मा ने अपने वकील के जरिए भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. कोर्ट ने इसके खारिज कर दिया था. इसके बाद से ही सौरभ के आत्म समर्पण के कयास लगाए जा रहे थे. इधर सौरभ शर्मा की संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग और ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है. अब सौरभ के सरेंडर करने के बाद ही दोनों एजेंसियां उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेंगी.
छापेमारी में मिले थे 23 करोड़
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में सौरभ शर्मा और उसके रिश्तेदारों पर छापेमारी के बाद बड़ी जानकारी दी थी. ईडी ने बताया था कि सौरभ के ठिकानों से 23 करोड़ रुपये की नगदी भी बरामद की गई. बता दें कि इससे पहले जब लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर रेड मारी थी तब 2 करोड़ 87 लाख रुपये नगदी जब्त की गई थी. वहीं दूसरी तरफ भोपाल के पास मेंडोरी के जंगल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सौरभ के सहयोगी चेतन गौड़ की कार से 10 करोड़ कैश बरामद किया था.