MP में घटिया सामग्री का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी पर होगी कार्रवाई

मध्य प्रदेश में घटिया खाद्य पदार्थों या उत्पादों की ब्रांडिंग करने वाले सेलिब्रिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में (दसपन) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने की चुनौतियां विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला के सेमिनार को संबोधित करते हुए कही. एम.बी.बी.एस. की तरह लॉ की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की जाना चाहिए. हिन्दी मीडियम के छात्र भी सहजता से कानून की पढ़ाई कर सकेंगे.

मध्य प्रदेश में घटिया खाद्य पदार्थों या उत्पादों की ब्रांडिंग करने वाले सेलिब्रिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में (दसपन) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने की चुनौतियां विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला के सेमिनार को संबोधित करते हुए कही. एम.बी.बी.एस. की तरह लॉ की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की जाना चाहिए. हिन्दी मीडियम के छात्र भी सहजता से कानून की पढ़ाई कर सकेंगे.

author-image
IANS
New Update
MP Consumer Minister

(source : IANS)( Photo Credit : Twitter)

मध्य प्रदेश में घटिया खाद्य पदार्थों या उत्पादों की ब्रांडिंग करने वाले सेलिब्रिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यह बात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में (दसपन) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने की चुनौतियां विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला के सेमिनार को संबोधित करते हुए कही.

Advertisment

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सिंह ने कहा कि उत्पाद या सेवाओं को लेकर किए जाने वाले भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है. यदि कोई लोकप्रिय व्यक्ति या सेलिब्रिटी किसी ऐसे उत्पाद या सेवा का प्रचार-प्रसार करता है या उसे बढ़ावा देता है, जिससे उपभोक्ता को नुकसान हुआ हो या नुकसान होने की संभावना है तो उत्पाद के विनिर्माता या सेवाप्रदाता के साथ ही सेलिब्रेटी को भी जिम्मेदार माना जाएगा. एम.बी.बी.एस. की तरह लॉ की पढ़ाई भी हिन्दी में प्रारंभ की जाना चाहिए. हिन्दी मीडियम के छात्र भी सहजता से कानून की पढ़ाई कर सकेंगे.

मंत्री सिंह ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री में बढ़ोत्तरी के साथ उपभोक्ता समस्याओं की भी बढ़ोत्तरी हो रही है. इस बदलते परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि उपभोक्ताओं को यह ज्ञात हो कि उन्हें खरीदारी करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिये. यदि कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण किस प्रकार होगा. इसकी भी उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचे.

मंत्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता चाहे तो अपनी शिकायतों को ऑनलाइन भी दर्ज करा सकता है. ई-दाखिल पोर्टल से ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है. उपभोक्ता हित में यह एक अभिनव पहल है, जिसमें उपभोक्ता प्रदेश के किसी सुदूर क्षेत्र से भी ई-दाखिल पोर्टल पर ऑनलाईन अपना परिवाद आसानी से ई-फाइल कर सकता है.

Source : IANS

MP Consumer Minister substandard content MP News Action on celebrity Bisahulal Singh
Advertisment