गाड़ी संख्या 12138 पंजाब मेल में यात्रा के दौरान रूटीन टिकट चेकिंग में एक यात्री अपने आपको डीआरएम बताकर सफर करते पकड़ा गया. इस नकली डीआरएम को चेकिंग स्टाफ अमरजीत सिंह ने तब पकड़ा जब वो ना तो आईडी कार्ड दिखा पाया और न ही ट्रेवेल अथॉरिटी दिखा पाया. प्रथम श्रेणी वातानुकूलित के H/A-1 कोच के कूपे सं-बी में एक व्यक्ति यात्रा करते हुए मिला. उससे जब परिचय पूछा गया तो उसने अपने आप को मंडल रेल प्रबंधक बताया.
रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी
सतर्क स्टॉफ ने संदेह होने पर उनसे उनका परिचय पत्र एवं ट्रैवल अथॉरिटी मांगी गई पर वह व्यक्ति कोई भी ऐसा प्रपत्र नहीं प्रस्तुत कर सका. उसके बाद रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी. पूछताछ करने पर पर उसने अपना नाम-वरुण सेगल बताया पर ना तो कोई भी IDENTITY कार्ड और ना ही ऐसा कोई उसके पास अधिकृत कागजात थे, जिससे कि यह सिद्ध हो पाए कि उसकी पहचान क्या है. इसके उपरांत बीना स्टेशन पर टीटीई की ओर से मेमो देकर रेलवे सुरक्षा बल बीना के सहायक उप निरीक्षक कंचन कुमार ताम्रकार व राजकीय रेलवे पुलिस के सहायक उप निरीक्षक केवल सिंह को उक्त के संबंध में बताया तब तक गाड़ी के सिग्नल हो गए थे. इसलिए बीना में उक्त व्यक्ति को नहीं उतार पाए.
इसके बाद उक्त व्यक्ति को गाड़ी चलने पर 2 स्टाफ के साथ भोपाल भेजा गया. इसी क्रम में टीटीई की ओर से उक्त फर्जी डी आर एम महोदय से किराया जुर्माना 4170 रुपए वसूला गया. ट्रेन के भोपाल स्टेशन पर पहुंचने पर टीटीई के मेमो पर राजकीय रेलवे पुलिस भोपाल उक्त व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही करके अपने साथ ले गई.
आरोपी पर 1500 रुपये जुर्माना
जीआरपी थाना भोपाल द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर रेल सुरक्षा बल भोपाल पोस्ट द्वारा अपराध क्रमांक 1621/ 25 धारा 145,146 के तहत आरोपी वरुण सहगल पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. इसके तहत माननीय न्यायालय की ओर से आरोपी पर 1500 रुपये जुर्माना तथा रेलवे रसीद संख्या G976507 के तहत 4100 का दंड किया गया है. रेल प्रशासन अपने सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि उचित यात्रा प्रपत्र/ टिकट लेकर ही यात्रा करें अन्यथा जुर्माने या जेल या दोनो हो सकता है एवं व्यक्तिगत सम्मान की क्षति भी सामाजिक रूप से होगी.