भोपाल की स्थानीय अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के दोषी 40 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को आजीवन करावास की सजा सुनाई है. जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल के प्रभारी योगेश तिवारी ने सोमवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश वंदन जैन ने भादवि की धारा 376 (2) भादवि एवं 5/6 पाक्सो अधिनियम में पीताम्बर को बलात्कार के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.
उन्होंने बताया कि नौ अक्टूबर 2018 को बालिका सुई धागा लेने घर से बाहर निकली थी तो उसके पड़ोस में रहने वाले पिताम्बर ने इशारा कर के उसे अपने घर की रसोई में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया. पीड़ित बालिका ने घटना के सम्बन्ध में घर आकर अपनी मां को बताया. उसकी मां ने मिसरोद थाने में पीताम्बर के खिलाफ मामला दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिता सिंह एवं सरला कहार ने पैरवी की. भाषा दिमो अर्पणा अर्पणा