जबलपुर में किसानों का भुगतान न करने पर नए कानून के तहत 25 हजार का जुर्माना

मध्यप्रदेश के जबलपुर में किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान न करने वाले पर नए कृषि कानून के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है.

author-image
Vineeta Mandal
New Update
farmers

किसानों का भुगतान न करने पर लगेगा जुर्माना( Photo Credit : (सांकेतिक चित्र))

मध्यप्रदेश के जबलपुर में किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान न करने वाले पर नए कृषि कानून के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. बताया गया है कि कृषि उपज मंडी समिति पाटन में केंद्र सरकार के नवीन कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 लागू होने के बाद से व्यापारी मंडी प्रांगण के बाहर मंडी टैक्स नहीं लगने के कारण किसानों से सीधे कृषि उपज धान की खरीदी कर भंडारित कर रहे हैं, जिसे शासकीय उपार्जन अवधि में खरीदी केंद्रों में खपाया जा सके.

Advertisment

केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में बनाए गए नवीन कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक अधिनियम 2020 के तहत पाटन के अनुविभागीय दंडाधिकारी आशीष पांडे ने क्रय करने के दिन से तय समयावधि के भीतर किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान नहीं करने के कारण पाटन के एक व्यापारिक फर्म पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

बताया गया है कि आशीष पांडेय ने 23 नवंबर को निरीक्षण दल के साथ पाटन के शारदा वेयर हाउस का निरीक्षण किया था, जहां मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स ने 3400 बोरी धान खरीद कर भंडारित किया था. उन्होंने फर्म मालिक से धान खरीदी एवं कृषकों को भुगतान से संबंधित दस्तावेज मांगे जो उनकी ओर से उपलब्ध नहीं कराए जा सके. निरीक्षण दल के सदस्य और कृषि उपज मंडी के सचिव सुनील पांडेय द्वारा कृषकों का भुगतान कराने एवं निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया. सचिव ने 24 घंटे के अंदर विक्रेता कृषकों के खाते में फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स से कृषि उपज मूल्य की राशि 22 लाख 46 हजार 8 सौ रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराए.

केंद्र सरकार के बनाए तीन नए कृषि कानूनों में शामिल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 की धारा चार की उपधारा तीन में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यापारी जो कृषकों के साथ कृषि उपज का लेनदेन करता है, उसे प्रक्रिया के अधीन अपेक्षित उसी दिन या अधिकतम तीन कार्य दिवस के भीतर किसान की अधिसूचित कृषि उपज का भुगतान करना होगा.

पाटन मंडी के सचिव द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म शिवशक्ति ट्रेडर्स ने किसानों को खरीद के दिन कृषि उपज के मूल्य का भुगतान नहीं किया है और न ही खरीद की तारीख को परिदान (डिलीवरी) की रसीद निर्धारित प्रारूप अनुसार दी गई है, जो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 की धारा चार की उपधारा तीन का उल्लंघन है. इसी आधार पर जुर्माना लगाया गया है. नए कृषि अधिनियम लागू होने के बाद पाटन के एसडीएम द्वारा व्यापारी के विरुद्ध की गई जबलपुर में यह पहली कार्रवाई है.

Source : IANS

new-farm-law farmers
      
Advertisment