/newsnation/media/post_attachments/images/2022/08/06/uttam-anand-murder-case-50.jpg)
जज उत्तम आनंद( Photo Credit : News State Bihar Jharkhand)
धनबाद सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्या मामले में आज धनबाद सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में अभियुक्त राहुल और लखन वर्मा को जज की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्तों ने जानबूझकर हत्या के नीयत से जज को ऑटो से टक्कर मारा था. कोर्ट ने आरोपियों को दफा 302 के तहत हत्या और दफा 201 के तहत सबूतों को छिपाने का आरोपी माना था.
कोर्ट ने आज दोनों अभियुक्त राहुल और लखन को 25 हजार जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैसले के वक़्त कोर्ट में जज उत्तम आनंद के रिश्तेदार भी मौजूद थे. परिवार वालों ने सजा पर असंतोष जाहिर करते हुए हत्यारों के लिए फांसी की मांग की. परिजनों का कहना है कि वो फांसी की मांग को लेकर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.
बता दें कि 28 जुलाई 2021 की सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तब जज उत्तम आनंद को ऑटो से टक्कर मारी गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी. मामला एसआईटी से होते हुए सीबीआई तक गया. जांच टीम ने इस मामले में दो आरोपियों को कसूरवार बताते हुए हत्या का दोषी मानते हुए आरोपपत्र दाखिल किया था. जिसके आधार पर आज अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल वर्मा और लखन को जज की हत्या का दोषी बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
Source : News Nation Bureau
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us