झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. अवैध खनन मामले में उन्हें कोर्ट के तरफ से राहत दी गई है. जिसको लेकर उन्होंने कहा है की सत्य की आखिरकार जीत होती ही है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है ''सत्यमेव जयते'' . सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने अवैध खनन केस में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को लेकर दायर जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य माना था.
इससे पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि सीबीआई और ईडी की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है. सोरेन को खनन पट्टा आवंटित किए जाने के दावों के बाद चुनाव आयोग ने भी इस मामले की जांच शुरू की थी. इसी केस में सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटकी है.
हेमंत सोरेन के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उसे हाईकोर्ट ने मेंटेनेबल माना था. 17 अगस्त को हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था. दरअसल, उनके खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनी में निवेश का आरोप लगाते हुए शिवशंकर शर्मा ने याचिका दायर की थी. इसके बाद हेमंत सोरेन ने इस याचिका की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन अब इस मामले में हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
Source : News State Bihar Jharkhand