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झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को झटका, दलबदल मामले में याचिका खारिज

दल-बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है.

Updated on: 24 Jan 2023, 12:28 PM

highlights

  • झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को झटका
  • हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज
  • 5 जनवरी को हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
  • स्पीकर ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पर रोक लगाने का है मामला

Ranchi:

दल-बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को झटका लगा है. इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई. मामले में न्यायाधीश राजेश शंकर ने सभी पक्षों को सुना और कहा कि यह मामला अभी विधानसभा अध्यक्ष के न्याधीकरण में लंबित है. आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबूलाल की याचिका सुनने योग्य नहीं है. अदालत ने कहा कि विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है. 

बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा और विनोद साहू ने पक्ष रखा. विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने बहस की है.

कोर्ट ने कहा बाबूलाल का मामला फिलहाल स्पीकर न्यायाधिकरण में लंबित है, इसलिए झारखंड हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है. कोर्ट ने बाबूलाल की याचिका को खारिज किया. स्पीकर कोट से जजमेंट आएगा उसके बाद बाबूलाल मरांडी उस जजमेंट को लेकर अगला स्टेप उठा सकते हैं.

आपको बता दें कि मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के जजमेंट को प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि न्यायाधिकरण में जब तक कोई आदेश बाबूलाल मरांडी के मामले में न हो जाए, तब तक झारखंड हाईकोर्ट इस रिट को नहीं सुन सकता है. यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर देना चाहिए. कोर्ट ने मंगलवार 24 जनवरी को फैसला सुना दिया है. 

रिपोर्ट : सूरज कुमार

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